महेश मनवानी हत्याकांड सभी आरोपी निर्दोष?
आज प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अकोला इन्होने सत्र खटला क्र. 14/2016 में अपना फैसला सुनाया व आरोपी शैलेष द्वारा, शैलेष दळवी और अंकुश पाटील को सबुतो के अभाव मे निर्दोष बरी किया..
सरकारी पक्ष का यह केस था की तारीख 26/09/2015 को पोलीस स्टेशन खदान में मृतक की पत्नीने फिर्याद दी थी की उपरोक्त आरोपीयोंने उधार ली हुयी रक्कम के विवाद के कारन सिन्धी कॅम्प निवासी महेश मनवानी की धारदार हत्यारोंसे दक्षता नगर संकुल के पिछे के मैदान में हत्या कर दी रिपोर्ट के आधार पर पुलीस ने तिनो आरोपीयों को गिरफ्तार किया एवंम इनसे उनके मोबाईल एवंम खुनसे सने हुये जुते गिरफ्तारी के वक्त जप्त किये/ सरकारी कर्मचारीयोंके मौजूदगी में घटनास्थल पंचनामा किया गया। जहांसे मृतक कि लाश दारू की बोतल इत्यादी जप्त किये गये / तहकीकात के दौरान सरकारी कर्मचारीयोंकी मौजूदगी मे तिनो कर्मचारीयोंने अपना गुन्हा कुबूल किया एवंम जीन हथीयारोंसे खुन हुआ था वे हथीयार तथा अपने खून से सनेहुये कपडे हाजीर करने की तयारी दिखाई / आरोपीयोंकी निशानदेहीपर सरकार करमचारीयोंकी मौजूदगी मे हथीयार व खुनसे सनेहुये कपडे जप्त किये गये एवंम तपास पूर्ण होनेपर आरोपीयों के खिलाफ दफा 302, 34 भा. दं. वि. व शस्त्र कायदा कलम 4, 25 के तहत अभियोगपत्र पेश किया गया/ प्रकरण की सुनवाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय के न्यायालय में हुयी सरकारी पक्ष की ओरसे आठ गवाओका बयान दर्ज किया गया। दोनो पक्षोंकी जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने तिनो आरोपीयोंको सबुतो के अभाव मे निर्दोष बरी किया / आरोपीयोंकी तरफ से अधिवक्ता रमेशकुमार पिंजोमल रामनानी व अॅड. नितीन सुभाष महत्ले, कमल आनंदानी इन्होने पैरवी की.